लोट्टे चोको पाई के एक बैच पर दुर्ग जिले में बैन
मानक से अधिक प्रिजर्वेटिव मिलने पर खाद्य-औषधि विभाग की कार्रवाई, 672 ग्राम के पैक बाजार से वापस होंगे
रिपोर्टर | दुर्ग
दुर्ग जिले में बच्चों के बीच लोकप्रिय लोट्टे चोको पाई के एक विशेष बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तत्काल रोक लगा दी है। खाद्य पदार्थ के नमूने की प्रयोगशाला जांच में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक (प्रिजर्वेटिव) पाए जाने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र नेले के अनुसार, चोको पाई के 672 ग्राम पैक का विधिवत नमूना जांच के लिए भोपाल स्थित कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड भेजा गया था। प्रयोगशाला रिपोर्ट में निर्धारित मानक से अधिक परिरक्षक पाए जाने के बाद संबंधित उत्पाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत असुरक्षित घोषित किया गया।
इस बैच पर लगी रोक
विभाग के आदेश के अनुसार संबंधित उत्पाद का बैच नंबर NM 10 DC 2 है। इसकी निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 और एक्सपायरी तिथि 9 अप्रैल 2027 निर्धारित है। आदेश के तहत दुर्ग जिले के अधिकार क्षेत्र में इस बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी गई है।
खाद्य विभाग ने जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित बैच की बिक्री और वितरण तत्काल बंद करें। जिन दुकानदारों के पास इस उत्पाद का स्टॉक उपलब्ध है, उन्हें पूरा स्टॉक बाजार से वापस मंगाकर रिकॉल प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में इसकी जानकारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पूरे प्रदेश में बैन की अनुशंसा
विभागीय सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संभागायुक्त को इस उत्पाद के संबंधित बैच पर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा भी की गई है। कंपनी की उत्पादन इकाई चेन्नई में स्थित बताई गई है।